PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ,केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है। इसके तहत योजना के पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के नियम के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच जारी होती है और दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच भेजी जाती है, वही तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। यह पैसा लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजा जाता है, ऐसे में उम्मीद है कि किसानों को मिलने वाली 14वीं किस्त 15 जुलाई तक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई थी।
अब 14वीं किस्त की खबर सुनकर किसानों के चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आपने इससे जुड़े कुछ नियमें का पालन नहीं किया है तो आप सरकार की ओर से दी जा रही इस किस्त से हाथ भी धो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके खाते में ये 2 हजार की राशि ना आए। और इसके ये कारण हो सकते हैं, जैसे-
- किसान के द्वारा अपना ई-केवाईसी ना करना
- लाभार्थी किसानों का अपना भूमि सत्यापन ना करना
- अपने बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ लिंक ना करना
- साथ ही साथ बैंक खाते मे छोटी – छोटी गलतियों मे सुधार ना करना
अगर आपकी ये सभी चीजें अपडेट है तो फिर आपको भी सरकार का ओर से 2 हजार रुपए मिल जाएंगे।
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ऑनलाइन eKYC अपडेट कैसे करें?
- सबसे पहले आपको पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज के दाएं तरफ दिए गए ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें और सर्च पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें और दिए गए बॉक्स में OTP दर्ज करें।
इन लोगों को नहीं मिलेगी रकम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक ही सदस्य उठा सकता है। अगर एक परिवार में एक से अधिक लोग योजना क लाभ पाने के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इस कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसान पति पत्नी दोनों लोग एक साथ नहीं उठा सकते हैं। दोनों में से केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ उठा सकता है।
वहीं किसी संवैधानिक पद या उससे पहले कभी रहे हों तो उन्हें भी ये लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कोई वर्तमान या पूर्व मंत्री, विधायक, एमएलए और महापौर आदि भी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। 10 हजा रुपये या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।